कलेक्टर के निर्देश पर अवैध खनन पर कार्रवाई, पोकलेन मशीन जप्त

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बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम बेलटिकरी एवं छपोरा क्षेत्र में राजस्व विभाग और खनिज अमले की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान टीम ने ग्राम छपोरा में गौण खनिज पत्थर के अवैध उत्खनन का मामला पकड़ते हुए मौके पर संलिप्त पोकलेन मशीन को जप्त कर नियमानुसार सुपुर्दगी की कार्रवाई की।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई है। लंबे समय से क्षेत्र में अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर खनन गतिविधियों की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीन जब्त की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधित विभागों को सतर्क रहने और समय-समय पर संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी।

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