हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट में लापरवाही पर रेरा सख्त, बिल्डर पर एक लाख का जुर्माना

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रायपुर। राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय परियोजना के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजना में बुनियादी सुविधाओं की कमी और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए बिल्डर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 60 दिनों के भीतर सभी अधूरी सुविधाएं पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

यह मामला उस समय सामने आया जब परियोजना के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में आरसीसी चैंबर जैसी कई मूलभूत सुविधाएं अब तक अधूरी हैं।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि स्विमिंग पूल में इनलेट और आउटलेट की समुचित व्यवस्था नहीं है, क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा भवन की दीवारों में सीलन की समस्या, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के कंट्रोल पैनल का ठीक से काम न करना और गार्डन में फव्वारे का बंद रहना जैसी समस्याओं से रहवासी लगातार परेशान हैं।

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मामले की सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने निवासियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। प्राधिकरण ने अधिकृत अधिकारी सुमित डडसेना को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी खामियों को दूर कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो बिल्डर के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद परियोजना के निवासियों में संतोष और राहत का माहौल है।

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