रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की शिक्षिका संगीता लाल निलंबित, आर्थिक अनियमितताओं समेत कई गंभीर आरोप

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मुंगेली । छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, मुंगेली में पदस्थ नर्सरी शिक्षिका संगीता लाल को गंभीर सेवा कदाचार, अनुशासनहीनता एवं संभावित आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 30 अप्रैल 2026 को की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निर्णय छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 25 अप्रैल 2026 को आयोजित जनरल बॉडी बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर लिया गया। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती संगीता लाल का मुख्यालय रायपुर स्थित सेंट पॉल्स स्कूल निर्धारित किया गया है तथा उन्हें जांच समिति के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रबंधन समिति के अनुसार विद्यालय की वैधानिक प्राचार्या सोफिया जे. हैरिसन स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर थीं। इसी दौरान संगीता लाल एवं उनके पति संदीप लाल द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विद्यालय प्रशासन में अनधिकृत हस्तक्षेप किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि प्राचार्य कक्ष का ताला तोड़कर स्वयं को प्राचार्य के रूप में प्रस्तुत करने तथा विद्यालय संचालन पर अनधिकृत नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया।

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प्राथमिक जांच में विद्यालय शुल्क को अधिकृत स्कूल खाते में जमा न कर व्यक्तिगत अथवा अन्य अनधिकृत खातों में प्राप्त करने, कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) संबंधी अनियमितताओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनधिकृत नकद भुगतान, प्रबंधन की अनुमति के बिना वेतन वृद्धि तथा विद्यालय प्रशासन एवं परिवहन व्यवस्था में हस्तक्षेप जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा विद्यालय के वित्तीय अभिलेखों में भी संभावित गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है।

प्रबंधन समिति ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए विस्तृत वित्तीय एवं प्रशासनिक जांच शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक वैधानिक और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, मुंगेली की वैधानिक प्राचार्या श्रीमती सोफिया जे. हैरिसन ही हैं तथा विद्यालय का संचालन बोर्ड द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रबंधन समिति के अधीन ही किया जा रहा है।

विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे विद्यालय शुल्क केवल अधिकृत माध्यमों और वैधानिक प्रबंधन के निर्देशानुसार ही जमा करें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत खाते में शुल्क जमा करने पर भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं की होगी।

प्रबंधन ने कहा है कि विद्यार्थियों के हित, पारदर्शिता और शैक्षणिक वातावरण की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहीनता या संस्था विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह प्रेस विज्ञप्ति सुषमा कुमार, चेयरमैन एवं बिशप, छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई।

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