NTPC World Environment Day

जमीन कब्जा दिलाने के नाम पर 40 हजार रुपये लेने की शिकायत, आरक्षक निलंबित

0
image_search_1781485626024

जांजगीर-चांपा। जिले में पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए चौकी पंतोरा में पदस्थ एक आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40 हजार रुपये लेने की शिकायत मिलने के बाद की गई है।

जारी आदेश के अनुसार विकास देवांगन, निवासी पंतोरा, थाना बलौदा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि चौकी पंतोरा में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 396 रमेश त्रिपाठी ने जमीन में कब्जा दिलाने के नाम पर उससे 40 हजार रुपये लिए हैं।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए आरक्षक रमेश त्रिपाठी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। आदेश में आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसे रक्षित केंद्र जांजगीर संबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) अकलतरा को शिकायत की प्रारंभिक जांच कर सभी संबंधित दस्तावेजों सहित सात दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी अकलतरा, रक्षित निरीक्षक तथा चौकी प्रभारी पंतोरा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

पुलिस विभाग के इस कदम को जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 13 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा जारी किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel

Latest News

error: Content is protected !!