कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज गिरफ्तार, SC/ST एक्ट की धाराएँ भी जोड़ी गईं

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय बिलासपुर
तखतपुर। दिनांक 12 नवंबर 2025 को थाना तखतपुर क्षेत्र में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्द कहे जाने की शिकायत थाना तखतपुर में दर्ज कराई गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अपराध क्रमांक 645/25 धारा 353(2) BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया।

मामले में आगे की कार्रवाई हेतु लोक अभियोजक का अभिमत प्राप्त करने के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ दीं।

पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक विवेचना पूर्ण होने के बाद आज, भागवत कथा एवं हवन कार्यक्रम समाप्त होते ही कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस का कहना है कि समाज में तनाव की स्थिति न बढ़े, इसके लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है तथा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है।

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