बेमेतरा: पुरानी रंजिश में टंगिया से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

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चंदनू पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

बेमेतरा। जिले के चंदनू थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुए खूनी विवाद में एक व्यक्ति की धारदार टंगिया से हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम भदराली निवासी तरूण चौहान (30 वर्ष) ने थाना चंदनू में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जून 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे ग्राम भदाली के तिरैया चौक स्थित घनश्याम बंजारे की बंद दुकान के सामने गांव के कन्हैया बंजारे उर्फ मुन्ना बंजारे और बउवा चतुर्वेदी के बीच पुरानी बातों को लेकर विवाद हो गया।

विवाद के दौरान दोनों पक्षों में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान आरोपी बउवा चतुर्वेदी अपने घर गया और वहां से धारदार टंगिया लेकर वापस आया। इसके बाद उसने कन्हैया बंजारे पर हमला करते हुए उसके गर्दन के पीछे 3–4 बार वार कर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना की सूचना पर थाना चंदनू पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 103(1), 296, 351(3) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रामकृष्ण साहू के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव तथा एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक दुलेश्वर चंद्रवंशी और पुलिस टीम को जांच में लगाया गया।

विवेचना के दौरान सीन ऑफ क्राइम यूनिट (FSL) की सहायता से घटनास्थल का परीक्षण किया गया। जांच में मिले साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी बउवा चतुर्वेदी (62 वर्ष) को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टंगिया सहित अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं।

इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 28 जून 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में एसडीओपी बेमेतरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी दुलेश्वर चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक रघुनाथ नेताम, सुखेलाल बंजारे, आरक्षक सुनील साहू, निरंजन वैष्णव, भूषण राजपूत, हीरालाल साहू, राजतिलक हिरवानी, भीखम ठाकुर एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपसी रंजिश या विवाद में हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

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