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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के तीन आरोपी जेल दाखिल मुख्य आरोपी पूर्व से है जेल में निरुद्ध

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग । निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग नाम पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर लाखों रूपये की धोखाधड़ी के तीन आरोपियों को थाना सुपेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
                                                    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 18 नवम्बर को प्रार्थी अविनाश कुमार ने थाना सुपेला में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात सेक्टर वन निवासी चन्दर राव , सूर्या कांत निर्मलकर उर्फ विवान सिंघानिया एवं देवेंद्र कुमार सहारे निवासी सेक्टर वन भिलाई से हुई। जिन्होंने स्नेहांशु नामदेव की कंपनी निशा बिज़नेस कंसलटेंसी एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन में स्वयं कार्य करना तथा उक्त कंपनी में निवेश करने पर शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से प्रतिमाह दस – पंद्रह प्रतिशत का भारी मुनाफा होने का प्रलोभन दिया। प्रार्थी तथा उसकी बहन कु० सोनम वर्मा निवासी सेक्टर 07 भिलाई तथा रिश्तेदार तुलाराम चन्द्राकर , संदीप चन्द्राकर , दोस्त अक्षत पाठक सभी निवासी आदर्श नगर दुर्ग से विगत माह 06 जून 2025 से 04 अगस्त 2025 के मध्य टी-सूर्यामाल स्थित निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन में स्नेहांशु एवं उनकी पत्नि डाली नामदेव , निशा मानिकपुरी से मिलवाये। उसके बाद योजनाबद्ध तरीक़े से मुनाफा का लालच देकर शेयर ट्रेडिंग के नाम से प्रतिमाह दस से पंद्रह प्रतिशत लाभ देने का लालच देकर छल एवं धोखाधड़ी पूर्वक कुल पैंतीस लाख रूपये रकम निवेशित कराया गया। आज दिनांक तक ना तो मुनाफा और ना ही मूलधन का भुगतान किया गया है। आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टिया अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 1372/20025 धारा 318(2) , 318(4) , 61(2) बीएनएस किया गया। प्रकरण में शामिल तीनो आरोपी गणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी चंदर राव के कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से क्रय किया गया कार कीमत लगभग तेरह लाख जब्त किया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना सुपेला पुलिस ने  तीनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें  न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण के शेष मुख्य आरोपी थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 1137/2025 धारा 318(2) , 62(2) में 75,05,000 रूपये की धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव , उनि दीपक चौहान , उनि चितराम ठाकुर , सउनि संतोष मिश्रा , सउनि गंगाराम यादव , प्रधान आरक्षक अमर सिंह , योगेश चन्द्राकर , आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह , अजीत यादव व प्रदीप सिंह की सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगण  –

चंदन राव पिता स्व० नागेश राव उम्र 25 वर्ष निवासी – मकान नं 10/बी , सड़क 15 , सेक्टर 1 भिलाई , देवेन्द्र कुमार सहारे पिता भुकउ सहारे उम्र 30 वर्ष निवासी पता मकान नं     03/ए , सड़क 15 , सेक्टर 1, भिलाई और विवान सिंघानिया उर्फ सुर्यकांत निर्मलकर पिता महेन्द्र निर्मलकर उम्र 28 वर्ष निवासी – मकान नं 01/एफ , सड़क, 15 , सेक्टर 1 भिलाई , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

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