रायपुर में 5 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई, मुरम रोड और नींव तोड़कर लगाई रोक
रायपुर। नगर निगम रायपुर के जोन-10 ने बोरियाखुर्द नहर रोड स्थित लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर दोबारा की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर बनाई गई मुरम सड़क को जेसीबी मशीन से काट दिया तथा अवैध निर्माण की नींव तोड़कर प्लाटिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई जोन-10 के नगर निवेश विभाग द्वारा की गई। कार्रवाई जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता गजाराम कंवर, सहायक अभियंता सुशील अहीर, उप अभियंता नवीन वर्मा तथा नगर निवेश विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
नगर निगम की टीम ने बोरियाखुर्द नहर रोड स्थित स्थल पर पहुंचकर देखा कि लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर पुनः अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से बनाई गई अवैध मुरम सड़क को काट दिया गया, जिससे प्लाटिंग स्थल तक पहुंचने का मार्ग बाधित हो गया। साथ ही मौके पर बनाई गई अवैध नींव को भी ध्वस्त कर दिया गया।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की जा रही इस अवैध प्लाटिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मामले की आगे की जांच के लिए जोन-10 नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसील कार्यालय को पत्र भेजकर संबंधित भूमि के वास्तविक स्वामी की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि तहसील कार्यालय से भूमि स्वामी संबंधी जानकारी प्राप्त होने के बाद राज्य शासन के प्रावधानों के तहत संबंधित अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें और अवैध प्लाटिंग से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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