समाज में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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रिपोर्टर ✒️ तुला राम सहिस

शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमेराडीह में विद्यार्थियों को दी गई कानून एवं अधिकारों की जानकारी

सक्ती । जिले क्षेत्र के विकासखंड मालखरौदा अंतर्गत ग्राम अमेराडीह में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति मालखरौदा के मार्गदर्शन में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमेराडीह में विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

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शिविर में पैरालीगल वालेंटियर शांति कुर्रे द्वारा छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को गुड टच-बैड टच, नालसा का गठन एवं उद्देश्य, साइबर अपराध, अपहरण, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल अपराध, मोटर व्हीकल एक्ट तथा बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया गया।

इसके साथ ही विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तथा बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के बारे में भी बताया गया।

शिविर में नालसा की बच्चों को विधिक सेवाएं एवं बच्चों के संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 तथा नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों को विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित ‘अभिव्यक्ति’ ऐप की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को कानून के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता एवं हेल्पलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना रहा।

शिविर में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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