छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाल देखभाल अवकाश (CCL) आवेदन पर 10 दिनों में निर्णय लेने का दिया निर्देश

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने WPS क्रमांक 5913/2026, संध्या सिंह श्याम बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए संबंधित विभाग को याचिकाकर्ता के बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave) संबंधी आवेदन पर 10 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता श्रीमती संध्या सिंह श्याम, जो मिडिल स्कूल बेलखुरी, विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली में शिक्षक (एल.बी.) के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी नवजात पुत्री की देखभाल हेतु 132 दिनों के बाल देखभाल अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आवेदन लंबित रहने के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली।

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माननीय न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 4, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पथरिया को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 28.07.2026 के आवेदन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38-सी के अनुसार विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करें।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक याचिकाकर्ता को 07 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक 10 दिनों का अतिरिक्त बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जाए।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पूर्व में पारित मंदा तिवारी बनाम राज्य शासन प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया है।

देखिए आदेश 👇

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