अनुमति के विपरीत निर्माण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी से गिराया भवन

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रायपुर । रायपुर नगर पालिक निगम ने अवैध एवं नियमविरुद्ध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को जोन क्रमांक–5 अंतर्गत रिंग रोड नंबर–1 स्थित चंगोराभाठा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेश तथा जोन–5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के निर्देशानुसार नगर निगम जोन–5 के नगर निवेश विभाग की टीम ने अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन भवन को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया।

नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे और दी गई अनुमति के विपरीत किया जा रहा था। इस संबंध में पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसके बाद निगम प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
अवैध निर्माण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर राव रामटेके, उप अभियंता टिकेंद्र चंद्राकर सहित नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर नियम उल्लंघन की पुष्टि की और तत्पश्चात जेसीबी मशीन से निर्माण को ध्वस्त कराया गया।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त संदेश
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में बिना अनुमति अथवा स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं। ऐसे मामलों में निगम द्वारा नोटिस, जुर्माना और आवश्यकता पड़ने पर तोड़फोड़ जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

क्षेत्र में मचा हड़कंप
कार्रवाई के दौरान चंगोराभाठा क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा। निगम की सख्त कार्रवाई से आसपास के भवन मालिकों और निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी कर किया गया निर्माण अब नहीं चलेगा।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण से पूर्व विधिवत अनुमति और स्वीकृत नक्शा अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, अन्यथा नियमविरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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