नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, मुंगेली एफटीसी कोर्ट का सख्त फैसला

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मुंगेली । पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में मुंगेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जिला मुंगेली के न्यायालय ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अपराध क्रमांक 394/2024 में आरोपी रमाशंकर अनंत को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 04(2) एवं 06 पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह आदेश 13 जनवरी 2026 को पारित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मोतीलाल साहू द्वारा की गई। वहीं, पीड़िता एवं उसके परिजनों के कथन न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। मामले का संक्षिप्त विवरण प्रकरण ग्राम गुरुवाइनडबरी, थाना लालपुर, जिला मुंगेली से जुड़ा है। पीड़िता की माता द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता नाबालिग है, मानसिक रूप से कमजोर है और स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है। दुर्गा उत्सव के दौरान उसे अपनी बड़ी बेटी के घर मुंगेली लाया गया था। इसी दौरान घर लौटने के बाद रात्रि में आरोपी रमाशंकर अनंत द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मुंगेली के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया, जहां मामले की विधिवत सुनवाई प्रारंभ हुई। साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, पीड़िता एवं परिजनों के कथन तथा अन्य तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इसके पश्चात 13 जनवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने पर लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर एवं विशेष लोक अभियोजक मोतीलाल साहू को विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) प्रकाश गंधर्व द्वारा बधाई दी गई। न्यायालय के इस निर्णय से यह संदेश गया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कानून पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा।

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