बिक्री हेतु अवैध रूप से गांजा रखने की आरोपिया जेल दाखिल।

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये बिक्री हेतु अवैध रूप से गांजा रखन की आरोपिया को थाना छावनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। इसी तरह से नशे के सौदागरों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
                                                           वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार थाना छावनी पुलिस को विगत दिवस 16 अक्टूबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि सी. मार्केट पावर हाऊस भिलाई के पास एक महिला द्वारा अवैध धन लाभ अर्जित करने के आशय से अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के नियत से अपने पास रखी है। सूचना प्राप्त होने पर थाना छावनी पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दिये जाने पर एक संदेही महिला मिली , जिसे घेराबंदी कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ए. पुष्पा पुष्पा पति स्वर्गीय ए. मोहन उम्र 50 वर्षीया निवासी सड़क नंबर 08 सेक्टर 11 , स्वीपर मोहल्ला भिलाई का निवासी होना बताई। उसके कब्जे से चार किलो मादक पदार्थ गांजा कीमती लगभग चालीस हजार रूपये जप्त किया गया। आरोपिया के विरूद्ध थाना छावनी मे अपराध क्रमांक 540/25 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से छावनी थाना पुलिस ने आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी के निर्देशानुसार सउनि विनय रजक , महिला आरक्षक एलिशा , प्रधान आरक्षक उमेश गंगराले , आरक्षक मेहताब अहमद की भूमिका सराहनीय रहा।

गिरफ्तार आरोपिया –

ए. पुष्पा पुष्पा पति स्वर्गीय ए. मोहन उम्र 50 वर्ष निवासी सड़क नंबर 08 सेक्टर 11 , स्वीपर मोहल्ला भिलाई , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

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