नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तारपॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
रायगढ़ । जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में रायगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना की शिकायत बालिका के परिजनों ने 9 मार्च को थाना पूंजीपथरा में दर्ज कराई थी।
पुलिस के अनुसार 8 मार्च की रात करीब 9:30 बजे बालिका के घर के पास रिश्तेदार के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान घर के लोग भोजन में व्यस्त थे और नाबालिग बालिका घर के बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह नजर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
तलाश के दौरान परिजन पड़ोसी युवक आकाश मांझी (19 वर्ष) के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर आरोपी खुले बदन बाहर आया और बालिका के वहां नहीं होने की बात कही। संदेह होने पर जब परिजन घर के अंदर गए तो कमरे से बालिका रोते हुए बाहर आई। उसने बताया कि आरोपी उसका हाथ पकड़कर जबरन कमरे में ले गया था और गलत हरकत करने की कोशिश की। इसी बीच घरवालों की आवाज सुनकर उसने बालिका को छोड़ दिया।
मामले की रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 36/2026 के तहत धारा 74 और 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए महिला उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने बालिका का बयान दर्ज कराया और मेडिकल परीक्षण कराया गया।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों से जुड़े किसी भी अपराध को छिपाने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि आरोपियों के खिलाफ समय पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानून में कड़े प्रावधान हैं और ऐसे मामलों में रायगढ़ पुलिस सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

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