बिना अनुमति डीजे संचालन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, वाहन जप्त

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रायपुर। राजधानी रायपुर में बिना अनुमति डीजे संचालन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम ज़ोन अंतर्गत थाना कबीर नगर क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे संचालन किए जाने पर कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जप्त किए गए हैं।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान यह पाया गया कि डीजे संचालक नंदी किशोर सुनानी, निवासी जूनागढ़ (उड़ीसा) एवं दुष्यंत साहू, निवासी खपरीपारा जिला गरियाबंद द्वारा बिना पुलिस अनुमति के डीजे संचालित किया जा रहा था। इससे क्षेत्र में सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसे देखते हुए तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि इससे पूर्व पुलिस उपायुक्त (पश्चिम ज़ोन) की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी एवं टेंट व्यवसाय से जुड़े संचालकों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। बैठक में सभी संचालकों को बिना अनुमति डीजे संचालन नहीं करने तथा निर्धारित शर्तों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई थी। साथ ही शोर-शराबे से आमजन को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए संयम बरतने की अपील भी की गई थी।

इसके बावजूद संबंधित संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी कर डीजे संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर डीजे वाहन को जप्त कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। भविष्य में भी बिना अनुमति डीजे संचालन या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य लें, ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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