बिलासपुर में भू-जल संकट के बीच बड़ा फैसला, नए नलकूप-ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध
रिपोर्टर ✒️ सुचित कुमार मरावी
6 अप्रैल से 30 जून तक रोक, कई विकासखंड जलाभावग्रस्त घोषित; उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
बिलासपुर । जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जिले में नए नलकूप एवं ट्यूबवेल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के नए नलकूप या ट्यूबवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है, जिसमें भू-जल स्तर में लगातार गिरावट की गंभीर स्थिति उजागर की गई है। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत बिलासपुर जिले के बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा विकासखंडों को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम एवं नगर पंचायतों जैसी शासकीय एजेंसियों को पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार नलकूप खनन की छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन संबंधित कार्यों की जानकारी अधिकृत अधिकारियों को देना अनिवार्य रहेगा।
जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर एवं कोटा को दिया गया है। ये अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अनुमति जारी करेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य जिले में जल संकट की स्थिति को नियंत्रित करना है।


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