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हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को त्वरित मुआवजा देने समन्वय बैठक आयोजित

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मुंगेली । सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन एस. राजसीकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश (12 जनवरी 2024) के पालन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर, मुंगेली में हिट एंड रन मुआवजा योजना 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने, दुर्घटना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष प्रस्तुत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मुआवजा योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके।
बैठक में हिट एंड रन मामलों में अज्ञात वाहनों द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटना संबंधी आवश्यक अभिलेख समयसीमा में उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पीड़ित पक्षकारों को मुआवजा राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। गंभीर चोट या मृत्यु के मामलों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति जसविन्दर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली की सचिव श्रीमति कंचन लता आचला उपस्थित रहे। साथ ही अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमति निष्ठा पाण्डेय तिवारी, डीएसपी हरविंदर सिंह उपस्थित रहे।

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