‘चमत्कार’ का छलावा: ढोंगी बाबा ने इलाज के नाम पर किया अनाचार, सोशल मीडिया से ब्लैकमेल—हिमाचल से गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा । आस्था और अंधविश्वास का फायदा उठाकर महिलाओं को शिकार बनाने वाले एक ढोंगी बाबा का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना पामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी न केवल महिला के साथ अनाचार करता रहा, बल्कि बाद में सोशल मीडिया के जरिए उसे ब्लैकमेल भी करता रहा।
नवरात्रि में रचा जाल, ‘चमत्कार’ का दिया झांसा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी स्वामी निर्मल जी उर्फ निर्मल बाबा (60 वर्ष), मूल निवासी नाशिक (महाराष्ट्र), चैत्र नवरात्रि के दौरान पामगढ़ क्षेत्र के एक गांव में पहुंचा था। यहां उसने खुद को चमत्कारी बाबा बताते हुए लोगों की शारीरिक समस्याएं दूर करने का दावा किया। इसी दौरान पीड़िता अपनी सहेली के साथ उससे मिलने पहुंची, जहां आरोपी ने हाथ देखकर इलाज का भरोसा दिलाया और मोबाइल नंबर ले लिया।
प्रसाद के बहाने बहलाया, फिर ले गया बाहर
आरोपी ने 26 मार्च को पीड़िता को पामगढ़ बाजार में बुलाया और “प्रसाद” देकर उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। झांसे में आकर पीड़िता आरोपी के साथ बिलासपुर होते हुए ट्रेन से मध्यप्रदेश के मैहर पहुंची। वहां एक होटल में ठहरने के दौरान आरोपी ने “इलाज” के नाम पर उसके साथ कई बार जबरन अनाचार किया।
बिलासपुर में छोड़कर हुआ फरार
घटना के बाद आरोपी 1 अप्रैल को पीड़िता को बिलासपुर में छोड़कर फरार हो गया। घर लौटने के बाद भी पीड़िता का पीछा नहीं छोड़ा गया और आरोपी लगातार फोन कर उसे परेशान करता रहा।
फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील फोटो वायरल
पीड़िता द्वारा नंबर ब्लॉक करने पर आरोपी ने उसकी पहचान का दुरुपयोग करते हुए फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और अश्लील फोटो पोस्ट कर वायरल कर दिया। इसके जरिए वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
पुलिस ने दिखाई तत्परता, हिमाचल में दबिश
पीड़िता ने 11 अप्रैल को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी अकलतरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने 21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में कबूला जुर्म, न्यायिक रिमांड पर भेजा
हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एम) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना पामगढ़ प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही, जिनकी तत्परता से आरोपी को दूसरे राज्य से पकड़ने में सफलता मिली।
अंधविश्वास के खिलाफ चेतावनी
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अंधविश्वास और तथाकथित चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने वाले तत्व समाज में सक्रिय हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।

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