ग्राम झांकी में अवैध शराब बिक्री की खबर पर आबकारी विभाग का त्वरित एक्शन

0
image_search_1777362593054

9 कार्रवाइयों में 43.165 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त

बेमेतरा  । नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम झांकी में किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बिक्री संबंधी समाचार को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया। विभाग के निर्देश पर आबकारी उप निरीक्षक नवागढ़ द्वारा प्रकरण की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 को आबकारी स्टाफ द्वारा ग्राम झांकी स्थित संदिग्ध किराना दुकान एवं उसके परिसर की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान या परिसर में अवैध मदिरा का कोई भंडार प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मौके पर खुलेआम अवैध बिक्री की सूचना की पुष्टि नहीं हो सकी।
हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। दिनांक 31 मार्च 2026 को आरोपी द्वारा सार्वजनिक रूप से अवैध मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आबकारी विभाग द्वारा नवागढ़ क्षेत्र में अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विगत महीनों में विभाग ने धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत कुल 09 प्रकरण दर्ज करते हुए लगभग 43.165 बल्क लीटर मदिरा जप्त की है। साथ ही, संदिग्ध ढाबों एवं किराना दुकानों की निगरानी के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राम झांकी सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु सतत कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल दबिश देकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Carousel

Latest News

error: Content is protected !!