पुलिस अधिकारी / विवेचकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न।

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग । जिला पुलिस द्वारा नवीन कानून , एनडीपीएस एवं पाक्सो एक्ट में पुलिस अधिकारी/विवेचकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई इस्पात संयंत्र , सिविक सेंटर , भिलाई में विजय अग्रवाल (भापुसे) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में आयोजित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग , मेघेश्वर दिल्लीवार शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक जिला दुर्ग , श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जिला दुर्ग , प्रकाश शर्मा विशेष लोक अभियोजक जिला दुर्ग , सूरज शर्मा विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस. जिला दुर्ग , सुनील चौरसिया जिला अभियोजन अधिकारी जिला दुर्ग एवं अनेक सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे। भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग द्वारा प्रशिक्षण के दौरान स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंध में एनडीपी.एस.को केन्द्र सरकार द्वारा एनडीपीएस.एक्ट के तहत बनाये गये नियमों के संबंध में विस्तार से बताया गया। श्री मेघेश्वर दिल्लीवार शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक जिला दुर्ग द्वारा विवेचकों से एनडीपीएस. विेवेचना के दौरान होने वाली त्रुटियों को बारिकी से अध्ययन कर खामी पूर्ति करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। श्रीमती रूपवर्षा दिल्लीवार विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जिला दुर्ग द्वारा बताया गया कि बालकों के विरूद्व लैंगिक अपराध के प्रकरणों का निराकरण करने के लिये विशेष न्यायालय का गठन किया जाना एवं सीआरपीसी की धारा 173 एवं बीएनएसएस.की धारा 193 में माननीय न्यायालय में साठ दिवस के भीतर चालान प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है , जिसमें विवचेकों को किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति होती है तो वह चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के दस दिवस पूर्व लोक अयियोजकों से संपर्क कर प्रकरण में त्रुटि सुधार करा सकते हैं। लैंगिक अपराध में पीड़िता के प्रकरणों में डीएनए.टेस्ट करवाये जाने हेतु बताया गया। उक्त कार्यक्रम में  जिला दुर्ग सुखंनदन राठैार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जिला दुर्ग , श्रीमती पद्मश्री तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला दुर्ग , चन्द्र प्रकाश तिवारी उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) दुर्ग एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

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