खेत गिरवी के नाम पर 3 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तारजमीन बेचकर महिला को दिया धोखा, मुलमुला पुलिस की कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा। खेत गिरवी रखने के बहाने 3 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को मुलमुला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने रकम लेने के बाद न सिर्फ पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि गिरवी रखी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर पीड़िता को धोखा दिया।

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया भूरी बाई कुर्रे, निवासी मस्तुरी जिला बिलासपुर ने थाना मुलमुला में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी बहन सुकवारा बाई, निवासी ग्राम कोसा ने जानकारी दी थी कि गांव का ही एक व्यक्ति घरेलू जरूरतों के लिए अपनी निजी कृषि भूमि गिरवी रखना चाहता है और उसे तीन लाख रुपये की आवश्यकता है।

आरोपी की बातों में आकर प्रार्थिया ने ग्राम कोसा निवासी राजालाल बर्मन (36 वर्ष) की 1.829 हेक्टेयर कृषि भूमि को गिरवी रखने के लिए 26 फरवरी 2024 को पामगढ़ तहसील में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के माध्यम से इकरारनामा तैयार कराया और उसे तीन लाख रुपये नगद दे दिए। समझौते के अनुसार रकम वापसी तक प्रार्थिया उक्त भूमि पर खेती करती रही।

कुछ समय बाद जब दोबारा खेती का मौसम आया, तो आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही खेत में बोआई करने दी। बाद में जानकारी मिली कि आरोपी ने प्रार्थिया को बिना बताए वही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री कर बेच दी है। पैसा मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और धमकी भी देने लगा।

मामले की रिपोर्ट पर थाना मुलमुला में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में 26 फरवरी 2026 को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने ठगी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये नगद भी जब्त किए गए।

पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक पारस पटेल, सहायक उप निरीक्षक हेमलाल महिलांगे एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जमीन संबंधी लेन-देन में पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, ताकि ठगी से बचा जा सके।

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