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पड़ाव चौक के पास युवक से मारपीट, भाई को भी पीटा

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ठेला हटाने को लेकर विवाद, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी का आरोप

मुंगेली । शहर के व्यस्त पड़ाव चौक क्षेत्र में देर रात एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित की शिकायत पर थाना मुंगेली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित युवक ग्राम सुरीघाट का निवासी है और पड़ाव चौक स्थित महादेव मेडिकल स्टोर में कार्यरत है। शिकायत के अनुसार 27 फरवरी 2026 की रात करीब 10.20 बजे मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद वह पैदल अपने घर सुरीघाट जा रहा था। इसी दौरान पड़ाव चौक के आगे सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने उसे आवाज देकर रोका और पास में रखे ठेला को हटाने के लिए कहा।

युवक ने अकेले ठेला न उठा पाने की बात कही, जिस पर वहां मौजूद तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में युवक के चेहरे, गले और दाहिने हाथ में चोटें आईं।

घटना की सूचना युवक ने फोन पर अपने भाई ऋषभ मानिकपुरी को दी। भाई के मौके पर पहुंचने और मारपीट का कारण पूछने पर आरोपी युवकों ने उसके साथ भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोप है कि हाथ में पहने चूड़े से ऋषभ के सीने, गले और चेहरे पर चोटें आईं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अजय गाहिरे और रोहित कुमार साहू के नाम सामने आए हैं।

लागू धाराएं:

  • भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 296
  • धारा 115(2)
  • धारा 351(3)
  • धारा 3(5)

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