मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 शुरू।

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय

पचपेड़ी । बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लागू की गई है। योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल पर मूल राशि और अधिभार में विशेष छूट दी जा रही है। योजना के अनुसार निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि घरेलू एवं कृषि श्रेणी के निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को बकाया अवधि के आधार पर 50 से 75 प्रतिशत तक मूल राशि में तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि छह किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। योजना के तहत शेष राशि की किश्तों के भुगतान पर आगामी महीनों में अतिरिक्त अधिभार नहीं लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। योजना के तहत मीटर वाचकों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पचपेड़ी बिजली विभाग के जेई गंगा सागर ध्रुव ने बताया कि यह योजना 11 मार्च से शुरू हो चुकी है और 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग योजना की जानकारी लेकर बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाया बिजली बिल का समाधान करें।

देखिए आदेश 👇

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