मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना में फर्जीवाड़ा, दो के खिलाफ अपराध दर्ज

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मृतिका के नाम पर फर्जी पंजीयन कर योजना का लाभ लेने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

जांजगीर-चांपा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में फर्जी पंजीयन कर अनुचित लाभ लेने के मामले में थाना बिर्रा पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप (रा.पु.से.) के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अजाक जांजगीर सतरूपा तारम के मार्गदर्शन में मामले की जांच की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम पदाधिकारी जांजगीर द्वारा थाना बिर्रा में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने 2 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्व. सुमन बाई पटेल, पति अशोक पटेल निवासी बिर्रा के नाम पर फर्जी पंजीयन कराकर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लिया गया है।

शिकायत के आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर जांजगीर-चांपा के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन के कथन, मृत्यु पंजी तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृत्यु दिनांक 2 जून 2025 को संदिग्ध बताया गया।

श्रम पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर थाना बिर्रा में अशोक पटेल पिता धनीराम पटेल तथा रोहित पटेल, सचिव ग्राम पंचायत बिर्रा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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