जंगली सूअर के शिकार के लिए करंट बिछाने में युवक की मौत, चार आरोपी गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा । जांजगीर-चांपा पुलिस ने थाना बलौदा क्षेत्र के छाता जंगल में करंट लगने से युवक की मौत के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 106(1), 3(5) बीएनएस एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
गिरफ्तार आरोपियों में विरेन्द्र कुमार बंजारे (30), रामसिंह उर्फ नानदाउ (55), अक्षय बंजारे (31) और मुकेश खुटे (36) शामिल हैं। सभी आरोपी थाना बलौदा क्षेत्र के निवासी हैं।
पुलिस के अनुसार, घटना 19 फरवरी 2026 की रात करीब 8 बजे की है, जब ग्राम लेवई के कुछ युवक छाता जंगल (खिसोरा) के पास जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से खुले जीआई तार जंगल में बिछा रहे थे। करंट प्रवाहित करने के लिए उनके साथी अनिल कुमार लहरे बिजली खंभे पर चढ़कर 11 केवी लाइन से तार जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेज करंट लगा और वे नीचे गिर पड़े।
घटना के बाद साथियों ने अनिल लहरे को तत्काल शासकीय अस्पताल बलौदा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने यह जानते हुए भी कि विद्युत करंट खतरनाक है, बिना सुरक्षा उपकरण के अनिल लहरे को खंभे पर चढ़ाकर तार जोड़ने के लिए कहा, जिससे उनकी मौत हो गई।
मामले में थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपियों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक मनोहर सिन्हा, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जू टंडन, रोहित साहू, राघवेंद्र सिंह और डोल सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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