“जस्टिस अनबाउंड” पुस्तक वैश्विक स्तर पर जेंडर और स्वास्थ्य अधिकारों के प्रतिगामी दबाव के खिलाफ चेतावनी है
मोल्डोवा की एलिवा प्रेस ने आज “जस्टिस अनबाउंड: फेमिनिस्ट वॉयसेज ऑन जेंडर इक्वेलिटी, हेल्थ राइट्स, एंड इंक्लूसिव फ्यूचर्स” पुस्तक का विमोचन किया है। यह लखनऊ की वरिष्ठ नारीवादी, स्वास्थ्य, विकास और न्याय पर कार्यरत शोभा शुक्ला द्वारा लिखी गई 14 प्रभावशाली रिपोर्टों का विशेष संकलन है।
जनवरी से जून 2026 के बीच लिखी गई यह पुस्तक अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जेंडर समानता तथा स्वास्थ्य के मानवाधिकार के खिलाफ प्रतिगामी दबावों को दर्ज करती है। 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब केवल लगभग 52 महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में शोभा शुक्ला का यह कार्य एक गंभीर चेतावनी और कार्रवाई का आह्वान लेकर आया है।

जब विश्व के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए एकत्र होने वाले हैं, तब इस पुस्तक का प्रकाशन ज़रूरी सवाल उठता है। यह सरकारों के लिए एक चुनौती लेकर आई है: क्या वैश्विक नेता समानता और स्वास्थ्य पर केवल वादे करते रहेंगे, या अंततः उन वादों को पूरा करने के लिए जवाबदेही, वित्तपोषण और राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण करेंगे?

72 पृष्ठों की इस पुस्तक की 14 रिपोर्टें अफ्रीका में पितृसत्तात्मक प्रतिरोध, महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य के मूल्य, मासिक धर्म न्याय, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार, महिला जननांग का काटा जाना, न्याय तक पहुंच, जेंडर दृष्टिकोण से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, तथा संयुक्त राष्ट्र के जवाबदेही तंत्रों की प्रभावशीलता जैसे विषयों को समेटती हैं।
इन विविध विषयों के माध्यम से एक सामान्य तर्क उभरता है: जेंडर समानता और स्वास्थ्य का मानवाधिकार, विकास के वैकल्पिक उद्देश्य नहीं हो सकते। ये मानवाधिकार हैं, और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इन अधिकारों को वास्तविक बनाएं।
शोभा शुक्ला की मुख्य चिंता वादों और वास्तविक जीवन के बीच बढ़ते अंतर की है। उनकी पुस्तक बताती है कि विश्व पहले ही सतत विकास लक्ष्यों से पीछे छूट रहा है, जबकि अधिकार-विरोधी और लिंग-विरोधी आंदोलन लड़कियों, महिलाओं और लैंगिक-विविध समुदायों के लिए हुई प्रगति को पलटने का प्रयास कर रहे हैं।
2030 के करीब आते ही यह चेतावनी और भी गंभीर हो जाती है, उन्होंने कहा।
शोभा शुक्ला ने प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज में 30 से अधिक वर्षों तक भौतिकी पढ़ाई है। उन्होंने सीएनएस की स्थापना की, “शी एंड राइट्स” साझेदारी (लैंगिक समानता और स्वास्थ्य अधिकार के लिए) का नेतृत्व किया है, तथा ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस मीडिया अलायंस की अध्यक्षता की है।
शोभा शुक्ला कहती हैं, “जेंडर समानता” का अर्थ केवल नीति दस्तावेजों या सम्मेलन हॉलों में महिलाओं की उपस्थिति नहीं हो सकता। इसका अर्थ कानून में समानता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शारीरिक स्वायत्तता, आर्थिक अवसर, राजनीतिक भागीदारी, सुरक्षा, गरिमा और न्याय होना चाहिए।
पुस्तक की प्रारंभिक रिपोर्टों में से एक अफ्रीकी चार्टर के एक प्रतिगामी मसौदे की जांच करती है, जो ‘परिवार’, ‘संप्रभुता’ और ‘मूल्यों’ पर केंद्रित है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि प्रस्तावित ढांचा समानता, शारीरिक स्वायत्तता और जवाबदेही के बजाय परिवार, संप्रभुता और परंपरा की संकीर्ण परिभाषाओं को प्राथमिकता देकर स्थापित अधिकार संरक्षणों को कमजोर कर सकता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी मापुटो प्रोटोकॉल जैसी प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने के प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त करती है, जो अफ्रीका भर में महिलाओं के अधिकारों तथा प्रजनन और स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करता है। व्यापक चेतावनी वैश्विक है: एक क्षेत्र में प्रतिगमन अन्यत्र मिसाल बन सकता है।
पुस्तक नारीवादी और मानवाधिकार आवाजों का हवाला देती है, जो तर्क देती हैं कि लैंगिक समानता और स्वास्थ्य का अधिकार न तो सौदेबाजी योग्य हैं और न ही पलटने योग्य। शोभा शुक्ला की पुस्तक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता पर भी बल देती है, क्योंकि मानवीय गरिमा की रक्षा भूगोल, संस्कृति या राजनीतिक सुविधा के अनुसार चुनिंदा नहीं की जा सकती।
विश्व नेताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले यह एक चेतावनी होनी चाहिए: एक बार कमजोर किए गए अधिकारों को फिर से बहाल करना कठिन होता है।
पुस्तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक उल्लेखनीय विकास को भी दर्ज करती है। जून 2026 में न्यायालय ने गृहिणी की मृत्यु से संबंधित मामले में मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि की और अवैतनिक घरेलू तथा देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य को मान्यता दी। न्यायालय ने स्थापित किया कि अवैतनिक घरेलू देखभाल का नुकसान एक अलग आर्थिक नुकसान है और मुआवजे की गणना के लिए गृहिणी के घरेलू योगदान के न्यूनतम प्रतिनिधि के रूप में ₹30,000 (लगभग 313 अमेरिकी डॉलर) प्रति माह निर्धारित किया।
शोभा शुक्ला इस निर्णय का उपयोग एक बड़े विरोधाभास को उजागर करने के लिए करती हैं: महिलाएं नियमित रूप से आवश्यक देखभाल कार्य करती हैं, जबकि वह श्रम आर्थिक और सामाजिक रूप से कम आंका जाता रहता है। सरकारों के लिए सबक स्पष्ट है। देखभाल के असमान वितरण और मूल्यांकन का सामना किए बिना लैंगिक समानता हासिल नहीं की जा सकती।
शोभा शुक्ला कहती हैं, जो स्वास्थ्य प्रणाली महिलाओं के अवैतनिक श्रम पर निर्भर रहती है और साथ ही महिलाओं को देखभाल तक समान पहुंच से वंचित रखती है, वह समतामूलक नहीं है।
शोभा की पुस्तक जनवरी 2026 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय को भी रेखांकित करती है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग माना गया और इसे संविधान में निहित जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य तथा आत्मसम्मान के अधिकार से जोड़ा गया। ऐसे विकास दिखाते हैं कि अधिकार-आधारित शासन क्या हासिल कर सकता है। लेकिन यदि कार्यान्वयन कागजों तक ही सीमित रह जाए तो कोई भी निर्णय, कानून या संधि का बहुत कम मूल्य रह जाता है। यही कारण है कि पुस्तक बार-बार जवाबदेही पर केंद्रित रहती है।
81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को केवल एक और शिखर सम्मेलन नहीं बनना चाहिए, जहां सरकारें समानता, समावेश और स्वास्थ्य के परिचित शब्दों को दोहराकर घर लौट जाएं और जमीनी स्थिति न सुधरे।
इसके बजाय, नेताओं को इस सत्र का उपयोग जेंडर समानता पर SDG-5 तथा स्वास्थ्य पर SDG-3 को पूरा करने के लिए मापने योग्य प्रतिबद्धताएं, समय-सीमाएं और जवाबदेही स्थापित करने के लिए करना चाहिए।
जैसा कि शोभा शुक्ला की पुस्तक कहती है, सरकारों को वैश्विक स्तर पर पहले से किए गए वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालने की आवश्यकता है। विश्व नेताओं को केवल सरकारों की नहीं, बल्कि उन महिलाओं, लड़कियों, स्वास्थ्यकर्मियों, आदिवासी समुदायों, उत्तरजीवियों, वृद्ध व्यक्तियों, मानवाधिकार रक्षकों और जेंडर-विविध लोगों की भी सुननी चाहिए, जिनकी वास्तविक जीवन की स्थितियां बताती हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं वास्तव में काम कर रही हैं या नहीं।

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