बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: ‘समाधान योजना 2026’ लागू, बकाया राशि पर मिलेगा 100% अधिभार माफ
रायपुर। Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘समाधान योजना 2026’ लागू करने का आदेश जारी किया है। कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में 11 फरवरी 2026 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल का निपटारा करना है।
जारी आदेश के अनुसार, योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार में विशेष छूट दी जाएगी। योजना के तहत निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं घरेलू तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि बकाया राशि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो मूल राशि में 75 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, जबकि 1 से 5 वर्ष तक की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत मूल राशि और 100 प्रतिशत अधिभार माफ किया जाएगा।
योजना के तहत सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। उपभोक्ता यदि एकमुश्त भुगतान करते हैं तो मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी और अधिभार पूरी तरह माफ होगा। वहीं तीन किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत छूट तथा छह किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में कोई छूट नहीं, लेकिन अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
इसके अलावा उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भुगतान राशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं किस्तों में भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत तक (अधिकतम 500 रुपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बिजली कंपनी के अनुसार, इस योजना से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और लंबित बिजली बिलों के निपटारे में भी तेजी आएगी।
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