झारखंड शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, 50 हजार के मुचलके पर मिली राहत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईओडब्ल्यू/एसीबी केस में गिरफ्तारी पर रोक, जांच में सहयोग की शर्त
रायपुर । झारखंड में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में टुटेजा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा किया जाएगा।
यह मामला राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) रायपुर द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 36/2024 से जुड़ा है, जिसमें टुटेजा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 व 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
प्रकरण के अनुसार, आरोप है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर झारखंड में नई आबकारी नीति लागू कर अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा देने और सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई। इस कथित साजिश के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की बात सामने आई है।
आवेदक की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इस मामले में कोई ठोस डिजिटल या वित्तीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज मामले में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि टुटेजा इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने संगठित तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया है। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह पाया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आवेदक जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सुनवाई के दौरान नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत निरस्त की जा सकती है।
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