हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी अवैध निर्माण, नगर पालिका का 2 दिन का अल्टीमेटम
पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में फिर शुरू हुआ निर्माण, जवाब नहीं देने पर दोबारा चलेगा बुलडोजर
मुंगेली । शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर गरमा गया है। नगर पालिका परिषद मुंगेली ने सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02 निवासी संबंधित पक्ष को अंतिम नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोबारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार संबंधित पक्ष ने निजी भूमि पर भवन निर्माण के लिए अनुमति तो ली थी, लेकिन मौके पर स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया गया। इसको लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज
मामले में संबंधित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद राजस्व एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने पूर्व में अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई भी की थी।
फिर शुरू हुआ अवैध निर्माण
प्रशासन का आरोप है कि न्यायालय के आदेश और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उसी स्थान पर पुनः अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
CMO की सख्त चेतावनी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर यह स्पष्ट किया जाए कि किस अनुमति के तहत दोबारा निर्माण किया जा रहा है।
यदि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो—
- अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा
- कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा
- वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी
प्रशासन सतर्क
इस नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर मुंगेली, पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
• हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी दोबारा अवैध निर्माण शुरू होना प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई ही अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रभावी तरीका हो सकता है।


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