​प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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रायपुर । प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से, जान-माल की हानि होने पर राज्य आपदा कोष के माध्यम से त्वरित सहायता दी जाती है, जिसमें घर के नुकसान पर और मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। राज्य में प्राकृतिक आपदा के दौरान मृत व्यक्ति के निकट परिजन को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा कुलदीप शर्मा ने आरबीसी की धारा 6-4 के तहत यह मानवीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

​सर्पदंश से हुई थी मृत्यु जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पलारी तहसील ग्राम गबौद निवासी प्यारेलाल डहरिया की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई थी। इस दुःखद घटना के बाद पीड़ित परिजन ईश्वरी बाई के आवेदन पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की है।

सीधे खाते में होगी भुगतान की प्रक्रिया कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान बिना किसी विलंब के किया जाए। यह राशि आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे पीड़ित परिवार की मुखिया ईश्वरी बाई के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। ​प्रशासन के इस त्वरित निर्णय से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त होगा।

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