मामूली विवाद पर हत्या करने की आरोपिया जेल दाखिल।

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग । दातून तोड़ने के मामूली विवाद पर हाथ – मुक्का , लात से मारपीट कर अधेड़ महिला के हत्या की घटना को अंजाम देने के आरोपिया को थाना रानीतराई पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
                                          वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी रूप राम बघेल पिता पदुम बघेेल उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम – बोरिद , थाना रानीतराई जिला दुर्ग छग ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी पत्नी मृतिका राधाबाई बघेल उम्र 52 वर्ष को आरोपिया हेमा भारती गत दिवस 03 नवम्बर की सुबह आठ बजे से नौ बजे के मध्य दातून तोड़कर फेंकने की बात को लेकर घटना स्थल बुधन्तीन डहरिया के घर के सामने ग्राम बोरिद में हाथ मुक्का लात से मारपीट की है , जिससे मृतिका को अंदरूनी चोट आने से मृत्यु हो गया। आरोपिया द्वारा मृतिका राधाबाई के साथ मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट पर धारा 103 बीएनएस के तहत आरोपिया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मामला गंभीर किस्म का होने से मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण एवं भौतिक साक्ष्य की जप्ती की कार्यवाही सीन आफ क्राईम की उपस्थिति में किया गया। घटना के चश्मदीद गवाह , प्रार्थी एवं गवाहों के समक्ष आरोपिया का मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। गवाहों , प्रार्थी के कथन तथा आरोपिया से पूछताछ के आधार पर एवं शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका को आरोपिया द्वारा मारपीट कर हत्या करना पाया गया। आरोपीया के विरूद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर थाना रानीतराई पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपिया –

हेमा भारती पति पारस भारती उम्र 27 वर्ष निवासी – ग्राम बोरिद ,  थाना – रानीतराई , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

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