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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी तरुण नागेश का निलंबन निरस्त

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रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने दंतेवाड़ा के जिला कार्यक्रम अधिकारी तरुण नागेश के निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत के आधार पर गठित आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29 अप्रैल 2026 को जिला कार्यक्रम अधिकारी तरुण नागेश को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित कर दिया था।

निलंबन आदेश के विरुद्ध संबंधित अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2026 के प्रभाव एवं उसके क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तरुण नागेश के विरुद्ध जारी निलंबन आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अवर सचिव सुभाष चंद्र कुजूर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह आदेश केवल निलंबन निरस्त किए जाने से संबंधित है। मामले के मूल तथ्यों एवं आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक एवं विभागीय प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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