गौवंश तस्करी का बड़ा खुलासा: वाहन मालिक वसीम खान गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद रॉय
सक्ती। थाना सक्ती पुलिस ने गौवंश तस्करी के एक गंभीर प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी व वाहन मालिक वसीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पहले से चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं और तस्करी में उपयोग किए गए वाहन को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है।

रिपोर्ट पर चली कार्रवाई, 9 गौवंश मिले, एक मृत

गौ सेवा समिति सक्ती के अध्यक्ष मयंक सिंह ठाकुर ने 9 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम नवापारा में कुछ लोग पीकअप वाहन में गाय और बैल भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं।

सूचना पर मौके पर पहुंचे सदस्यों व ग्रामीणों ने देखा कि राइस मिल के पीछे पीकअप क्रमांक OD 14 AJ 2593 में जानवरों को जबरन चढ़ाया जा रहा था। वाहन में कुल 09 गौवंश भरे मिले, जिनमें से एक मृत था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की।

मुख्य आरोपी हिरालाल उर्फ गदा पहले ही जेल भेजा जा चुका

विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी हिरालाल यादव उर्फ गदा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। इसके बाद अन्य तीन आरोपी— रवि यादव,राजू कुमार यादव,दरसराम केंवट,

को भी गिरफ़्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
घटना में प्रयुक्त वाहन पीकअप OD-14 AJ-2593 को भी पुलिस ने कब्जे में लिया।


तस्करी में वाहन मालिक की भूमिका उजागर
जप्त वाहन के स्वामित्व की जानकारी परिवहन कार्यालय से ली गई। वाहन वसीम खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी गुडगुड़जोर संतोष नगर, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा) के नाम पंजीकृत पाया गया।

वसीम खान लगातार अपने पते से फरार था। पुलिस की सतत पतासाजी तथा दबिश के बाद उसे 13 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में कुबूल किया अपराध
पूछताछ में वसीम खान ने स्वीकार किया कि:
वह पीकअप वाहन को मवेशी लाने-ले जाने और
विभिन्न स्थानों पर उन्हें तस्करी कर बेचने
का काम करता था और इससे होने वाले मुनाफे में हिस्सा लेता था।
विवेचना में उसकी संलिप्तता स्पष्ट पाई जाने पर पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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