बल्ली एवं पत्थर से वार कर हत्या करने के तीन आरोपी गिरफ्तार।



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग । शराब और सिगरेट की बात को लेकर हुये विवाद पर आवेश में आकर बल्ली से सिर में वार कर एवं पत्थर को सिर में पटक कर हत्या करने के एक अपचारी बालक सहित तीन आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल और अपचारी बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत दिवस 11 अक्टूबर को प्रार्थी भरत यादव पिता शिव प्रसाद यादव उम्र 28 वर्ष निवासी शिव पारा विजय दाल मील के पीछे वार्ड नं. 33 दुर्ग ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का भाई अनिल यादव दिनांक 10 अक्टूबर की रात्रि लगभग ग्यारह बजे अपनी स्कूटी में घर से बिना बताये निकला था , जो रात्रि घर नहीं आया। दूसरे दिन 11 अक्टूबर के सुबह लगभग आठ बजे पंचशील नगर बिजली ऑफिस के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव का पड़े होने और काले कलर की एक्टीवा खड़ी होने की सूचना मिली। वहां जाकर देखा तो उक्त पड़ा हुआ शव प्रार्थी के बड़े भाई अनिल यादव का था , उसके सिर पर गहरी चोट थी। मृतक अनिल यादव को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मार कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या किया गया है। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 490/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर रवाना किया गया। आरोपी पतासाजी क्रम में क्षेत्र में लगे आसपास सीसीटीव्ही फूटेज को चेक किया जाकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर तीन संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पृथक – पृथक पूछताछ किया गया। उन्होंने अपने कथन में शराब और सिगरेट पीने की बात को लेकर आवेश में आकर मृतक से वाद – विवाद कर हत्या करने की नियत से पास में पड़े पत्थर एवं बल्ली से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर मृत्यु कारित करना तथा मृतक को मृत अवस्था में छोड़कर वहां से भाग जाना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त आलाजरब को घटनास्थल से समक्ष गवाहों के जप्त किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने सए सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल और अपचारी बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में उनि प्रताप सिंह ठाकुर , सउनि रामकृष्ण तिवारी , प्रधान आरक्षक आबिद खान , अजय विश्वकर्मा , आरक्षक केशव कुमार , विकास तिवारी , प्रशांत पाटनकर , कमलकांत अंगूरे और सुरेश जायसवाल की सराहनीय भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण –
साहिल टंडन उर्फ भोको निवासी पंचशील नगर दुर्ग और भुवन साहू उम्र 18 वर्ष दोनो निवासी पंचशील नगर दुर्ग एवं विधि से संघर्षरत बालक।

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