मुंगेली में अवैध निर्माण पर नगर पालिका सख्त, रुची जैन को 3 दिन में अतिरिक्त निर्माण हटाने की अंतिम चेतावनी

0
Screenshot_20260105_190646.jpg

मुंगेली । नगर पालिका परिषद मुंगेली ने अवैध निर्माण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02 निवासी श्रीमती रुची जैन पति गौतम जैन को अंतिम सूचना जारी की है। यह नोटिस भवन निर्माण की अनुमति से अतिरिक्त एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने के संबंध में जारी किया गया है।

नगर पालिका कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, श्रीमती रुची जैन को दिनांक 09 मई 2024 को भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 2024-25-000050 के तहत पुराना बस स्टैंड स्थित नजूल भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। इस अनुमति में भूतल पर 514.50 वर्गफीट तथा 77.50 वर्गफीट सीढ़ी हेतु कुल 592.00 वर्गफीट और प्रथम तल पर 592.00 वर्गफीट निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

हालांकि, निकाय को प्राप्त शिकायत के बाद जब स्थल निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत भूतल एवं प्रथम तल दोनों पर 937.50-937.50 वर्गफीट का निर्माण किया गया है। यह निर्माण स्वीकृत क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित आवेदिका की स्वामित्व वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल 732.00 वर्गफीट है, जबकि निर्माण 937.50 वर्गफीट में किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि निजी भूमि से सटे शासकीय (नजूल) भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।

इस संबंध में नगर पालिका द्वारा पहले भी कार्यालयीन सूचना क्रमांक 3414/न.पा./भ.नि.शा./2025-26 दिनांक 01 जनवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब श्रीमती रुची जैन द्वारा 05 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अब नगर पालिका ने अंतिम सूचना जारी की है।

अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अतिरिक्त एवं अतिक्रमित निर्माण को 03 दिवस के भीतर स्वयं हटाया जाए। निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में राजस्व, नजूल एवं नगर पालिका अमले द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की स्वयं की होगी तथा हटाने में आने वाला समस्त व्यय भी उन्हीं से वसूला जाएगा।

नगर पालिका ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित पक्ष के पास शासकीय भूमि पर वैध स्वामित्व से जुड़े कोई दस्तावेज हों, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर मुंगेली, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार मुंगेली तथा थाना प्रभारी, पुलिस थाना मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। नगर पालिका के इस कदम से शहर में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है और प्रशासन के सख्त रुख का स्पष्ट संदेश भी गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

error: Content is protected !!