मुंगेली–पंडरिया मार्ग पर अवैध कॉलोनी पर नगर पालिका का शिकंजा 15 दिन में निर्माण हटाने का अल्टीमेटम, नहीं तो ध्वस्तीकरण और एफआईआर

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मुंगेली । नगर पालिका परिषद मुंगेली ने नगर क्षेत्र में तेजी से पनप रही अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेली–पंडरिया मार्ग पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को लेकर नगर पालिका ने चार भू-स्वामियों/डेवलपर्स को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर समस्त निर्माण एवं विकास कार्य बंद करने और किए गए निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है।

नगर पालिका कार्यालय से जारी सूचना क्रमांक 3431/न.पा./भ.नि.शा./2025-26 दिनांक 05 जनवरी 2026 के अनुसार राधेश्याम राजपूत, विरेंद्र कुमार सोनी, प्रदीप सिंह एवं अरविंद कुमार देवांगन द्वारा मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत मुंगेली–पंडरिया मार्ग पर विकसित की जा रही कॉलोनी को अवैध करार दिया गया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि उक्त कॉलोनी का विकास बिना किसी वैध ले-आउट स्वीकृति और अनुमति के किया जा रहा है।

नियम-कानूनों का सीधा उल्लंघन

नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि यह गतिविधि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) एवं 339 (घ) तथा राज्य शासन द्वारा जारी कॉलोनी विकास संबंधी नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 11 जुलाई 2025 को जारी निर्देशों एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2025 का भी हवाला दिया गया है।

15 दिन में नहीं हटाया निर्माण तो सख्त कार्रवाई

नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि वे 15 दिवस के भीतर सभी निर्माण एवं विकास कार्य पूर्णतः बंद करें, सड़क, प्लिंथ सहित अन्य निर्मित संरचनाओं को स्वयं हटाएं तथा किसी भी प्रकार से भू-खंडों का विक्रय न करें। निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं होने पर नगर पालिका बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ध्वस्तीकरण कार्रवाई, निर्माण सामग्री की जब्ती और दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कराएगी।

प्रशासनिक अमला अलर्ट, विभागों को दी गई सूचना

इस कार्रवाई की जानकारी कलेक्टर मुंगेली, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बिलासपुर, कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मुंगेली, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार मुंगेली को भेजी गई है। विद्युत विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अवैध कॉलोनी में कोई विद्युत खंभा या ट्रांसफार्मर स्थापित न किया जाए। वहीं जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय को भी सूचित किया गया है, ताकि अवैध भू-खंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सके।

अवैध प्लाटिंग पर सख्ती जारी

नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि अवैध प्लाटिंग से भविष्य में नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना स्वीकृति विकसित कॉलोनियों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। इसी को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

शहर के नियोजित विकास की दिशा में कदम

नगर पालिका की इस सख्ती के बाद अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि आम नागरिकों ने इसे शहर के नियोजित विकास और जनहित में उठाया गया अहम कदम बताया है।

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