लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

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मुंगेली। लोक निर्माण विभाग की शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क संभाग मुंगेली के कार्यपालन अभियंता एस.के. सतपती द्वारा थाना सिटी कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 09 जनवरी 2026 को गीधा से दाऊपारा फोरलेन मार्ग पर स्थित श्री श्री फ्यूल्स के सामने खुले डिवाइडर को ईंटों से जोड़ाई कर बंद कराया गया था। यह कार्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि रात्रि के समय किसी अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उक्त डिवाइडर को तोड़ दिया गया, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस कृत्य से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति हुई है, बल्कि यातायात एवं जनसुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हुआ है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।

थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 10/2026 अंतर्गत लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 तथा बीएनएस की धारा 290 एवं 324(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी की पहचान हेतु आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक एवं शासकीय संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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