सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 14 स्कूली वाहनों पर चालानी कार्रवाई चार वाहन जब्त, परिवहन विभाग ने वसूला 54,800 रुपये जुर्माना

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रिपोर्टर – कमलेश सिंह

कवर्धा। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 14 स्कूली बसों एवं वैनों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 54,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए गए चार वाहनों को जब्त किया गया।

यह अभियान कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई का उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित स्कूली वाहन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना रहा। जांच के दौरान वाहनों में फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के साथ-साथ सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई।

जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहन स्वामियों और स्कूल संचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील की कि स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इनमें फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नर, आवश्यकता अनुसार सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस सिस्टम, निर्धारित रंग-कोड, स्कूल का नाम एवं पहचान पट्टिका तथा प्रशिक्षित और अनुभवी चालक-परिचालक की व्यवस्था शामिल है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

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