नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन: गर्ग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीलऔचक निरीक्षण में ड्यूटी डॉक्टर नदारद, दस्तावेज भी नहीं मिले पूरे

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मुंगेली। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बिलासपुर रोड स्थित गर्ग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई 11 फरवरी 2026 को कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं (पंजीयन एवं विनियमन) अधिनियम-2013 के तहत की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश कुमार तथा नायब तहसीलदार हरीश यादव द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह गंभीर तथ्य सामने आया कि अस्पताल में कोई भी ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसके बावजूद मरीजों का उपचार किया जा रहा था। टीम को आवश्यक पंजीयन प्रमाणपत्र, वैध अनुमति पत्र और अनिवार्य अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 16 जनवरी 2026 को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस समय भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे, जिस पर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बार-बार चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन न किए जाने और चिकित्सक की अनुपस्थिति में अस्पताल संचालन को मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने सील की कार्रवाई की।

संयुक्त निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीयन, बिना वैधानिक अनुमति और योग्य चिकित्सकों की अनुपस्थिति में किसी भी निजी अस्पताल का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में हड़कंप मच गया है।

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिलेभर में जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और जहां भी नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। गर्ग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील किए जाने की कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि मरीजों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पर अब सीधे कड़ी कार्रवाई होगी।

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