अवैध वसूली के आरोप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलंबित

वीडियो क्लिप और शिकायत के आधार पर गृह विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर/बिलासपुर। अवैध वसूली और भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोपों को लेकर राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), जिला बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।
शिकायत, वीडियो और बयान बने कार्रवाई का आधार
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री जायसवाल के विरुद्ध स्पा चौकी के नाम पर अवैध वसूली, मासिक राशि नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी, गंभीर कदाचार एवं भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के समर्थन में वीडियो क्लिप एवं आवेदक के बयान भी सामने आए, जिन्हें प्रथम दृष्टया गंभीर माना गया।

आचरण नियमों का उल्लंघन

राज्य शासन ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय नवा रायपुर
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में संबंधित अधिकारी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर (अटल नगर) नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
पुलिस महकमे में हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल का माहौल है। शासन स्तर पर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और पद के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। आरोप सिद्ध होने की स्थिति में आगे और भी सख्त कार्रवाई संभव है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
गृह विभाग के इस कदम को पुलिस महकमे में अनुशासन और पारदर्शिता कायम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। शासन ने दो टूक कहा है कि वर्दी की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।


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