अपशब्दों के प्रयोग पर आईएफएस अधिकारी निलंबित

फोन पर बातचीत में अमर्यादित भाषा का आरोप, शासन ने लिया सख्त एक्शन

नवा रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी मनीष कश्यप (बैच 2015) को अनुशासनहीन आचरण के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन का कहना है कि अधिकारी का व्यवहार अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत पाया गया।
बैठक की तैयारी के दौरान हुई घटना
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिरेगुलेशन (Deregulation) संबंधी बैठक की आवश्यक तैयारी के सिलसिले में 23 जनवरी 2026 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव द्वारा दूरभाष पर मनेंद्रगढ़ में पदस्थ वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) मनीष कश्यप से संपर्क किया गया था।
आरोप है कि इस बातचीत के दौरान अधिकारी ने न केवल स्पष्ट जानकारी देने में असहयोग किया, बल्कि अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया।

आचरण नियमों का उल्लंघन माना

राज्य शासन ने इस कृत्य को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है। इसके फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित
निलंबन अवधि के दौरान आईएफएस अधिकारी मनीष कश्यप का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को अनुशासन और मर्यादित व्यवहार को लेकर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। शासन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में अनुचित भाषा या आचरण किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।
राज्यपाल के नाम से जारी आदेश
निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जे.पी. पाठक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।


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